मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी, इस तारीख तक करें आवेदन
कृषि यंत्रों का किसानों के जीवन में एक बड़ा महत्व है, अच्छे कृषि यंत्रों के बिना किसानों के लिए खेती करना बेहद मुश्किल हो सकता है, जिससे इसका असर किसानों की खेती में पड़ेगा और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसका असर किसानों के उत्पादन में हो सकता है। आजकल खेती के लिए बहुत सारे कृषि यंत्र बाजार में आ रहे हैं जो किसानों के लिए खेती बाड़ी में बहुत सहायक होते हैं, इनकी मदद से किसानो के लिए खेती करना काफी हद तक आसान हो गया है।ये भी पढ़ें: कृषि कार्यों के अंतर्गत ड्रोन के इस्तेमाल से पहले रखें इन बातों का ध्यान आधुनिक युग के कृषि यंत्र किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, इसलिए ज्यादातर किसान अपने लिए कृषि यंत्र खरीद लेते हैं। जो नहीं खरीद पाते वो दूसरे किसानों से किराये पर लेकर उपयोग कर लेते हैं, ताकि खेती समय पर की जा सके और ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाई जा सके। ऐसे किसान जो खुद के लिए कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते, उनके लिए राज्य सरकारें समय-समय पर योजनाएं लेकर आती रहती हैं, जिसमें सरकार किसानों को कृषि यंत्रों में खरीदारी पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि कम आय वाला, मध्यम या निम्न किसान भी अपने लिए कृषि यंत्र खरीद पाए। एक ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई है, जिसमें सरकार प्रदेश के किसानों के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदारी में सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल द्वारा किसानों को प्रदान की जाती है।
ये भी पढ़ें: जानिए किन राज्यों में मिल रही कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट मध्य प्रदेश शासन ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया है, जिनमें सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी। इन यंत्रों में विनोविंग फेन (ट्रेक्टर या मोटर ऑपरेटेड), स्वचालित रीपर या रीपर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड), रीपर कम बाइंडर, श्रेडर या मल्चर, पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित) एवं पावर टिलर (8 बी.एच.पी से अधिक) को शामिल किया गया है, जिसमें इस साल सरकार सब्सिडी प्रदान करने जा रही है। इन विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को खरीदने करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से इच्छुक किसानों से आवेदन मंगाए हैं। इच्छुक किसान dbt.mpdage.org में जाकर अपने मन पसंद कृषि यंत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, इसके बाद किसान को निर्धारित धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट बनवाकर ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन करके फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है। खुद की जमीन न होने की स्थित में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: २०२२-२३ के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रकिया जारी : डा. कर्मचंद, हरियाणा आवेदन करते समय किसान के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इन चीजों के बिना किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी मांग के अनुसार सरकार उन्नत कृषि यन्त्र उपलब्ध करवाएगी। यदि किसी किसान को इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो वो dbt.mpdage.org में जाकर योजना से संबंधित नियम कायदे पढ़ सकता है, इसके अलावा किसान उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकता है। जहां पर योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से उन्नत कृषि यन्त्र खरीदने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 सितम्बर है, इसके बाद किये गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल लॉटरी सम्पादित करेगा, जो 27 सितम्बर 2022 को की जाएगी। जो भी किसान इस लॉटरी के माध्यम से उन्नत कृषि यंत्रों के लिए चयनित होंगे, उनका नाम वेबसाइट में प्रकाशित कर दिया जाएगा, जहां से किसान अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। जिन-जिन किसानों का नाम लिस्ट में आ जाएगा, उन्हें सब्सिडी के तहत उन्नत कृषि यन्त्र सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, यदि कोई किसान पहली लिस्ट में आने के बावजूद अपना कृषि यन्त्र स्वीकार नहीं करता है, तो वह कृषि यंत्र सब्सिडी के साथ प्रतीक्षा सूची वाले किसान को दे दिया जाएगा।
21-Sep-2022