पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए जानें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इन्हीं में से एक है।
पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। किसानों को सालभर में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
सरकारी आंकड़ों पर एक नजर डालें तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब इससे आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं, कि इस योजना से कितने किसान लाभांवित हो रहे हैं।
ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वह अतिशीघ्र आवेदन करें। आवेदन करने से पहले आपको योजना से संबंधित पूरी जानकारी होगी चाहिए।
जैसे योजना की पात्रता क्या है, इससे क्या फायदा है कैसे होगा, आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण प्रोसेस आदि। ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे, कि आप कैसे योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'फार्मर्स कॉर्नर' पर क्लिक करें। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आधार एवं मोबाइल नंबर डालकर राज्य सलेक्ट करें।
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ओटीपी डालकर 'प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन' के ऑप्शन को सलेक्ट करें। इसके बाद पूछी गई समस्त जरूरी डिटेल्स भरकर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सभी प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन संपन्न होने का संदेश आएगा।
पीएम किसान योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए केवल वही किसान पात्र हैं, जिनके पास खेती योग्य जमीन है। किरायेदार किसान और जो लोग दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, वे इसके पात्र नहीं हैं।
2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना का ध्यान सबसे जरूरतमंद किसानों पर केंद्रित है। साथ ही, उन्हें भारी वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है।
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पीएम किसान योजना समावेशी है और इसमें समस्त वर्गों के कृषकों को शम्मिलित किया गया है। खेती की गतिविधियों में लगे परिवारों से अलग, व्यक्तिगत किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विपरीत, पीएम किसान योजना में किसी भी आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस योजना के अंतर्गत हर उम्र के किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।