देश के बहुत से किसान पारंपरिक खेती से दूर जाकर गैर-पारंपरिक खेती में काम कर रहे हैं। अधिकांश किसान फलों और फूलों की खेती पर जोर देते हैं और इसमें सफल होते हैं।
लेकिन बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए विदेशी फलों की खेती अब किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बन गई है।
ऐसे में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारें विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं।
बिहार सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को चालीस प्रतिशत की अनुदान राशि दे रही है। आप इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना' के तहत राज्य के किसानों को अनुदान दे रही है।
प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट खेती की लागत 7.50 लाख रुपये है। इस फ्रूट की खेती पर किसानों को 40 प्रतिशत, या 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
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सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान दे रही है क्योंकि यह बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। यह कैक्टस प्रजाति का पौधा है और इसे खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है।
इसमें अच्छी खासी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मधुमेह और कैंसर जैसे घातक रोगों को दूर करते हैं।
ड्रैग फ्रूट को उगाने के लिए कोई विशेष वातावरण आवश्यक नहीं है। इस फल को किसान सामान्य तापमान और वर्षा के साथ आसानी से बो सकते हैं।
एक सीजन में ही इसकी फसल तीन बार फल देती है और एक पौधा लगभग चालीस से पच्चीस फलों का उत्पादन करता है।
एक एकड़ ड्रैगन फ्रूट खेत से आसानी से 8 से 10 लाख रुपये की कमाई हो सकती है। एक बार बुवाई के बाद किसान 18 से 20 वर्षों तक इसके पौधों से उपज प्राप्त कर सकते हैं।
2 वर्ग मीटर की दूरी पर 1 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान को लगभग 5 हजार पौधों की आवश्यकता हो सकती है।
किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत 3 किस्तों में अनुदान राशि दी जाएगी। किसानों को पहली किस्त में 60 प्रतिशत, यानी 1.80 लाख रुपये मिलेंगे।
वहीं दूसरी और तीसरी किस्त में 20-20 प्रतिशत, यानी 60-60 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। किसानों को दूसरी और तीसरी किस्त मिलने के लिए खेतों में 75 से 90% पौधा जिंदा होना चाहिए।
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यदि आप भी ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर इस योजना का लाभ मिलेगा।
किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आधार कार्ड, जमीन की रसीद, किसान रजिस्ट्रेशन और फोटो सहित सभी आवश्यक कागजात साथ ले जाना होगा।
ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए इस योजना का लाभ कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ जमीन पर मिलेगा।