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एकीकृत बागवानी विकास मिशन

गेंदे की खेती के लिए इस राज्य में मिल रहा 70 % प्रतिशत का अनुदान

गेंदे की खेती के लिए इस राज्य में मिल रहा 70 % प्रतिशत का अनुदान

गेंदे के फूल का सर्वाधिक इस्तेमाल पूजा-पाठ में किया जाता है। इसके साथ-साथ शादियों में भी घर और मंडप को सजाने में गेंदे का उपयोग होता है। यही कारण है, कि बाजार में इसकी निरंतर साल भर मांग बनी रहती है। 

ऐसे में किसान भाई यदि गेंदे की खेती करते हैं, तो वह कम खर्चा में बेहतरीन आमदनी कर सकते हैं। बिहार में किसान पारंपरिक फसलों की खेती करने के साथ-साथ बागवानी भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। 

विशेष कर किसान वर्तमान में गुलाब एवं गेंदे की खेती में अधिक रूची एवं दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है। 

यहां के किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की मांग केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर भी हो रही है। राज्य में बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं, जिनकी जिन्दगी फूलों की खेती से पूर्णतय बदल गई है।

बिहार सरकार फूल उत्पादन रकबे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है

परंतु, वर्तमान में बिहार सरकार चाहती है, कि राज्य में फूलों की खेती करने वाले कृषकों की संख्या और तीव्र गति से बढ़े। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने फूलों के उत्पादन क्षेत्रफल को राज्य में बढ़ाने के लिए मोटा अनुदान देने की योजना बनाई है। 

दरअसल, बिहार सरकार का कहना है, कि फूल एक नगदी फसल है। यदि राज्य के किसान फूलों की खेती करते हैं, तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। ऐसे में वे खुशहाल जिन्दगी जी पाएंगे। 

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बिहार सरकार 70 % प्रतिशत अनुदान मुहैय्या करा रही है

यही वजह है, कि बिहार सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फूलों की खेती करने वाले किसानों को अच्छा-खासा अनुदान देने का फैसला किया है। 

विशेष बात यह है, कि गेंदे की खेती पर नीतीश सरकार वर्तमान में 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है। यदि किसान भाई इस अनुदान का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वे उद्यान विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

किसान भाई अगर योजना के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

बिहार सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर इकाई लागत तय की गई है

विशेष बात यह है, कि गेंदे की खेती के लिए बिहार सरकार ने प्रति हेक्टेयर इकाई खर्च 40 हजार निर्धारित किया है। बतादें, कि इसके ऊपर 70 प्रतिशत अनुदान भी मिलेगा। 

किसान भाई यदि एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करते हैं, तो उनको राज्य सरकार निःशुल्क 28 हजार रुपये प्रदान करेगी। इसलिए किसान भाई योजना का फायदा उठाने के लिए अतिशीघ्र आवेदन करें।

कोल्ड स्टोरेज योजना में सरकारी सहायता पच्चास प्रतिशत तक

कोल्ड स्टोरेज योजना में सरकारी सहायता पच्चास प्रतिशत तक

हर साल भण्डारण की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों के लाखों करोड़ों का कृषि उत्पाद नष्ट हो जाता है. किसानों को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है और काफी आर्थिक क्षति होती है. विगत वर्ष देश के कई क्षेत्रों में किसानों को फल सब्जियां औने पौने दाम में बेचना पड़ा और कई जगहों पर प्याज, टमाटर सहित अन्य फल और सब्जियों को नाले और कूड़े पर फेंकते देखा गया था. इस बर्बादी को बचाने और किसानों के कृषि उत्पाद के सही ढंग से भण्डारण के लिए केंद्र सरकार एक योजना लाई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके. इस योजना का नाम है एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)).

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज अनुदान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) खोलने के लिए सरकार किसानों को 50 फीसदी अनुदान देती है. कृषि व किसान कल्याण विभाग, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी के कार्यों के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है.

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कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी

किसानों में यह भ्रम होता है की कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार लोन देती है. लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है की सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए कोइ लोन नहीं देती है. इसके लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) दी जाती है. इस सब्सिडी में भी क्षेत्रवार अंतर होता है. मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी में भिन्नता होती है. मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाती है. पूर्वोत्तर इलाकों में एक हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता वाली परियोजना को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है.

कोल्ड स्टोरेज के लिए कितना मिलता है अनुदान ?

  • 15 लाख रुपए तक के कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट के लागत पर 5.25 लाख रुपए
  • कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रुपए पर 1.40 करोड़ रुपए
  • कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रुपए पर 2 करोड़ रुपए
  • कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रुपए पर 12.25 लाख रुपए


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कोल्ड स्टोरेज के लिए पात्रता

  • किसान व्यक्ति,उपभोक्ताओं/उत्पादकों का समूह, किसान उत्पादक संगठन
  • स्वामित्व/ भगीदारी फर्म, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कम्पनियाँ, निगम.
  • कृषि उत्पादन विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/ समितियां, नगर निगम, समितियां, कृषि उद्योग निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन संघ एवं अन्य सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास संगठन.

कोल्ड स्टोरेज के लिए कहाँ करें आवेदन ?

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए आवेदन हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन के जिला कार्यालय में पदस्थापित उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान से बृहत् जानकारी ली जा सकती है. आवेदन प्रस्ताव जिला कार्यालय में जमा करना होगा. प्राप्त प्रस्ताव आवेदन को 'पहले आओ पहले पाओ ' के आधार पर स्वीकार किया जाता है. योजना में आवेदन के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://nhb.gov.in/OnlineApplication/RegistrationForm.aspx पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

कोल्ड स्टोरेज के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • स्व-सत्यापित पैन कार्ड/ वोटर कार्ड
  • स्व-सत्यापित आधार कार्ड
  • कम्पनी/ सोसाईटी/ ट्रस्ट/ पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • एससी के लिए जाति प्रमाण पत्र और एसटी के लिए स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र
  • व्यक्तिगत किसान के लिए परियोजना भूमि आवेदक किसान के नाम से होना आवश्यक होगा.
  • आवेदक परियोजना भूमि में संयुक्त मालिकों में से एक होगा, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • साझेदारी फर्म के लिए यदि भूमि की मल्कियत साझेदारों में से किसी एक की हो, तो भूमि मालिक साझेदार की ओर से शपथ पत्र देगा की परियोजना की जमीन वापस नहीं लेगा, बिक्री या हस्तानान्तरण नहीं करेगा.
  • भूमि पर कब्ज़ा प्रमाण पत्र
  • परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट
इस राज्य में पपीते की खेती के लिए 75 % प्रतिशत अनुदान दिया जाऐगा

इस राज्य में पपीते की खेती के लिए 75 % प्रतिशत अनुदान दिया जाऐगा

बिहार सरकार की ओर से पपीते की खेती करने वाले कृषकों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसका फायदा किसान भाई आधिकारिक साइट पर जाकर ले सकते हैं। भारत भर में बहुत सारे फलों की खेती की जाती है।बिहार में भी विभिन्न तरह के फलों की खेती की जाती है, जिसमें लीची काफी ज्यादा खास है। परंतु, फिलहाल सरकार ने पपीते की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसान भाइयों को अनुदान देना शुरू कर दिया है।इसकी खेती करने वाले किसानों को बम्पर अनुदान दिया जाऐगा। दरअसल, पपीता की खेती काफी ज्यादा फायदेमंद व्यवसाय है।पपीता एक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल है, जिसका उपभोग वर्ष भर किया जाता है।बागवानी क्षेत्र में पपीता की खेती की काफी शानदार आय की संभावना को देखते हुए बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।इसके अंतर्गत सरकार किसानों को पपीते के बाग लगाने के लिए अच्छा खासा अनुदान देती है।

एकीकृति बागवानी मिशन योजना के तहत मिलेगा लाभ 

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को पपीता की खेती के लिए 75 फीसद अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार ने पपीता की खेती के लिए प्रतिहेक्टेयर 60,000 रुपये की इकाई लागत तय की है।कृषकों को इस पर 75% (45,000) रुपये का अनुदान मिलेगा। एक हेक्टेयर में पपीता की खेती के लिए केवल 15 हजार रुपये की लागत आऐगी। 

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किसान भाई यहाँ आवेदन करें 

किसान भाई राज्य में पपीते की खेती करने के इच्छुक हैं। साथ ही, सरकार की योजना का लाभ पाना चाहते हैं। ऐसे कृषक आधिकारिक साइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। बतादें, कि अधिक जानकारी के लिए किसान भाई आधिकारिक साइट अथवा नजदीकी उद्यान विभाग के कार्यालय पर जाकर भी संपर्क साध सकते हैं।

पपीते की खेती को प्रोत्साहन दे रही बिहार सरकार

पपीते की खेती को प्रोत्साहन दे रही बिहार सरकार

किसान भाई पपीते की खेती कर तगड़ा मुनाफा हांसिल कर सकते हैं। बिहार में सरकार की तरफ से भारी अनुदान दिया जा रहा है। भारत के अंदर पपीते की खेती काफी बड़े स्तर पर की जाती है। 

पपीता एक ऐसा फल है, जो ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। बिहार सरकार की तरफ से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत पपीते की खेती करने के लिए कृषकों को अनुदान प्रदान कर रही है। 

अगर आप एक किसान हैं, बिहार में आपके पास जमीन है तो आप पपीते की खेती शुरू कर सकते हैं और शानदार कमाई कर सकते हैं।

बिहार सरकार ने पपीते की खेती करने के लिए इकाई लागत 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। बतादें, कि इस पर सरकार की तरफ से किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। 

पपीते की खेती करने पर सरकार की तरफ से किसान भाइयों को 75 प्रतिशत मतलब की 45 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। इसका अर्थ यह है, कि किसानों को पपीते की खेती करने के लिए केवल 15 हजार रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे।

किसानों को काफी अच्छा मुनाफा हांसिल होगा 

विशेषज्ञों की मानें तो पपीते की खेती करने वाले कृषकों के लिए लाभ ही लाभ है। एक एकड़ भूमि में लगभग 1 हजार के आसपास पौधे रोपे जा सकते हैं। इनसे 50 हजार से लेकर 75 हजार किलो के बीच पपीते का उत्पादन होगा। 

पपीता बाजार में काफी शानदार कीमतों पर बिकता है। इसकी मांग साल भर बनी रहती है, जिससे आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है। पपीते के पौधे की नियमित रूप से सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। 

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साथ ही, रोग एवं कीटों से सुरक्षा करने के लिए आवश्यक प्रबंधन करना भी जरूरी है। पपीते के पौधे 8-12 महीने के अंदर फल देने लगते हैं। फल को पकने पर तोड़कर बाजार में बेचा जा सकता है।

किसान भाई यहां अप्लाई कर सकते हैं

अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं और पपीते की खेती करने में अपनी रूचि रखते हैं तो ये योजना आपके लिए बेहद शानदार रहेगी। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान भाई आधिकारिक साइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

साथ ही, किसान योजना से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए पास के उद्यान विभाग के कार्यालय पर संपर्क साध सकते हैं। यदि आप भी बेहतरीन मुनाफा अर्जित करना चाहते हैं, तो आज ही पपीते की खेती कर अपना व्यवसाय शुरू कर दें।

भंडारण की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, प्री कूलिंग यूनिट के लिए 18 लाख रुपये देगी सरकार

भंडारण की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, प्री कूलिंग यूनिट के लिए 18 लाख रुपये देगी सरकार

उत्पादन करने के बाद फसलों का भंडारण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या उन फसलों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी है जो बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान देखा गया कि फसलों का बंपर उत्पादन होने के बावजूद ज्यादतर फसलें उचित भंडारण न होने के कारण खेतों में ही पड़े पड़े खराब हो गईं, जिसके कारण किसानों को भारी घाटा झेलना पड़ा। क्योंकि उन दिनों सभी प्रकार के मार्केट बंद होने के साथ ही मंडियां भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही थीं, जिसके कारण किसान अपनी फसलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए और फसलें सड़ गईं। इसके अलावा किसानों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि कई फसलें ऐसी होती हैं, जो कटाई के बाद थोड़ी भी बरसात नहीं झेल पातीं और पानी पड़ते ही उनमें सड़न उत्पन्न होने लगती है। ये किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार की समस्या को देखते हुए अब सरकार किसानों की सहायता के लिए आगे आई है। सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे किसान अपनी फसलों का भंडारण उचित मात्रा में कर पाएं और जब उन्हें अच्छा भाव मिले तब वो अपनी फसलों को मंडियों में बेच पाएं।

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इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए प्री कूलिंग यूनिट (Pre Cooling Unit) यानी कोल्ड स्टोरेज (cold storage) लगाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत बिहार सरकार किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को 18 लाख 75 हजार रूपये तक का अनुदान उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसान तथा किसान उत्पादक संगठन एक अच्छे प्री कूलिंग यूनिट का निर्माण कर पाएं, जिसमें वो अपनी फसलों का भंडारण सुरक्षित तरीके से कर सकें। कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के सरकारी निर्देश को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कितनी मिलेगी प्री कूलिंग यूनिट लगाने पर सब्सिडी ?

बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय (Bihar Agriculture Department , Horticulture Directorate) ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत राज्य के किसानों, व्यक्तिगत निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों को जो प्री-कूलिंग यूनिट लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है, उसमें प्रति इकाई अधिकतम लागत 25 लाख रूपये निर्धारित की गई है।  

• यदि किसान और व्यक्तिगत निवेशक इस इकाई को लगाते हैं, तो सरकार अधिकतम लागत 25 लाख रूपये का 50 प्रतिशत, यानी 12 लाख 50,000 रुपये का अनुदान देगी।

• वहीं यदि किसान उत्पादन संगठन (FPO/FPC) प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज इकाई लगाना चाहता है, तो सरकार उस संगठन को अधिकतम लागत 25 लाख रूपये का 75 प्रतिशत, यानी 18 लाख 75,000 रुपये का अनुदान प्रदान करेगी।

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 बिहार राज्य के जो भी किसान तथा किसान उत्पादक संगठन एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)) के तहत यह प्री कूलिंग स्टोरेज इकाई लगाना चाहते हैं, वो बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर नियम और कायदे देख सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान या किसान उत्पादक संगठन ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं वो अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन और दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो और किसान होने का कोई प्रमाण अपने साथ रखें। ये दस्तावेज आवेदन करते वक़्त साथ में संलग्न करने होंगे।