फसल अवशेष प्रबंधन के लिए धान उत्पादक सभी राज्यों में व गैर धान उत्पादक राज्यों में कृषि यंत्रों पर छूट प्रदान की जा रही है। तकरीबन हर राज्य में इस तरह की छूट की तिथि खत्म होने की ओर है या फिर होने वाली है। हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 7 सितंबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में जहां किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा वहीं किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयन उपरांत किसान सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल-भाव कर अपने यंत्र खरीद सकते हैं।
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प्रवक्ता ने आगे बताया कि विभाग की उक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित उपकृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल फ्री नंबर : 1800-180-2117 एवं विभागीय वेबसाइट www.agriharyana.gov.in भी जानकारी ले सकते हैं।