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कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को मिलेगा बंपर अनुदान जल्द करे आवेदन

Published on: 10-Oct-2024
Updated on: 11-Oct-2024

सरकार समय समय पर किसानों के लिए नई योजनाएँ चलाती है, जिससे की किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

इसी कड़ी में कार्य करते हुए UP सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई है, कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फार्म कस्टम हायरिंग, ड्रोन प्लांट एवं स्मॉल गौतम पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।

कृषि यंत्रीकरण योजना की शर्तें

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत एक कृषक परिवार को एक वित्तिय वर्ष में योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए किन्ही 2 कृषि यंत्रो पर ही अनुदान मिलेगा। इसमें दो कृषि यंत्रो के साथ  ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर के अलावा और किसी यंत्र पर अनुदान लेने की अनुमति नहीं होगी।

योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रो के मूल्य पर 50% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर 40% अनुदान तथा फार्म मशीन बैंक पर 80% तक की सब्सिड़ी या अनुदान मिल सकता है।

₹10,001 से ₹1,00,000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि ₹2,500 होगी। 1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि ₹5,000 होगी।

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ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य के 70 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। लाभार्थियों का चयन बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बांड भी भर कर देना होगा।

योजनांतर्गत कृषि यंत्रों हेतु कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो तथा एफपीओ लाभार्थी होंगे।

निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

थ्रेसिंग फ्लोर हेतु कृषक समूह लाभार्थी होंगे। स्मॉल गोदाम हेतु व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी होंगे।

निर्वाचित समयावधि में मानक क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर बिल अपलोड करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगम (एफपीओ) का इस विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से कंपनी सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत, विभाग के एफ.पी.ओ. शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथा सभी अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है।

फर्मों को मूल्य का कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं के खाते से किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जो कृषक लाभार्थी सक्षम नहीं है और जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है, वैसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के बैंक खाते (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

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इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

योजना में आवेदन करने की तिथि

कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत 9 अक्टूबर 2024 की अपराह्न 3:00 बजे से 23 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12:00 बजे तक आप आवेदन कर सकते है। यंत्र हेतु अनुदान या बुकिंग करें इसके लिए आपको  www.agriculture.up.gov.in लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर आवेदन करना होगा।

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग करने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा।

यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर अपना या अपने परिवार (माता, पिता, भाई बहन, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा।

सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी। ₹10,000 तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा और कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जाएगा।

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