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हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे

Published on: 14-Aug-2020
हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे
समाचार किसान-समाचार

चंडीगढ़, 12 अगस्त- हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री विजय सिंह दहिया ने बताया कि केन्द्र सरकार की 'इन सीटू क्रॉप रेजीडयू मैनेजमेन्ट' स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, थेडर / मल्चर, शई मारर / रोटरी शलेशर, रिवर्सेबल एम बी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रील मशीन -1, बेलर और रेक, क्रॉप रीपर ( ट्रैक्टर चालित, स्वयं बालित, रीपर कम बाईंडर ) पर अनुदान देने हेतु ऑनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं :  https://agriharyana.gov.in/MechCRMScheme

लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थीयों का चयन ड्रा / लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र ( प्रत्येक 1 ) के लिए अनुदान का पात्र होगा। 

प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि ( जो भी कम हो ) देय होगी। इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अधिकृत तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है। 

इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतू 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र, पंचायतों, एफपीओ/ पंजीकृत कृषक सोसायटियों / कॉपरेटिव सोसायटियों को उपलब्ध करवाने हेतू आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

इस बारे में विस्तृत जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्कीम के बारे में जानकारी संबंधित कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियन्ता के कार्यालय अथवा टोल फ्री नम्बर 18001802117 / 0172-2521900 पर सम्पर्क कर सकते हैं।