प्रधानमंत्री किसान योजना ने देश के प्रत्येक किसान को न केवल आय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, बल्कि प्रत्येक किसान को विश्वास प्रदान किया है।
भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार योजना में 85 मिलियन किसानों ने पंजीकरण कराया है और पहली किस्त में ही लगभग 65 मिलियन किसानों को 3.5 बिलियन डॉलर की राशि अंतरित की गई है।
आय सहायता योजना ने किसानों की मदद की है, क्योंकि प्रारंभिक किस्त में लगभग 1.1 मिलियन किसानों के खाते में पांच सौ रुपये से कम की राशि थी और प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से जमा कराई गई 2000 रुपये की राशि की पहले दिन ही निकासी की गई।
राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जा रही है और यह सौ प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत छोटे और मझौले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का आय समर्थन दिया जा रहा है।
सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में इसके विस्तार का वादा किया था।
इस स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।
24 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब सिर्फ यह सिर्फ 12 करोड़ किसानों के लिए ही थी, क्योंकि इस पर 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक जमीन होने की शर्त थी, लेकिन अब इस शर्त को सरकार ने हटा दिया है और अब सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर भी कुछ शर्तें लागू रहेंगी, ताकि इसका लाभ असली किसानों तक ही पहुंचे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पीएम मोदी सरकार के अंतरिम बजट के दौरान किया गया था। योजना के तहत देश के छोटे किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में हर साल 6000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
यह योजना 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। योजना के तहत पहले कमजोर किसान परिवार, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है तो उन्हें 6000 रुपए प्रति वर्ष दर से सहायता दिए जाने का फैसला लिया था लेकिन अब इसमें सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार सीधे किसनों के बैंक खाते में पैसे डालेगी। इस योजना की पहली किस्त 2.25 करोड़ किसानों को मिल भी चुकी है। सरकार ने योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। किसानों को इसके लिए सबसे पहले कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा।
रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल ही यह वेरीफाई करता है कि आप किसान हैं।
अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी किसी असली किसान को इसका लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं।
वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करें। आॉनलाइन आवेदन करते समय किसान को अपना आधार कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र और बैंक से संबंधित यानी कि बैंक खाता संख्या पास होना जरूरी है।
इसके अलावा अगर किसान एससी/एसटी वर्ग से है तो उसके लिए उसे सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद आपको अपनी जानकारी देने होगी जैसे कि पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, खेती की जानकारी जैसे- खेत का आकार, कितनी जमीन है आदि।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को ग्राम पंचायत या फिर पास के जनसेवा केन्द्र पर जाना होगा। यहां आपको फार्म दिए जाएंगे, जिन्हें आपको भरना होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फार्म भरने के बाद जो भी लाभकारी किसान हैं, उनके नामों की लिस्ट पंचायत पर लगाई जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों को उसका लाभ मिलना है उनके मोबाइल पर भी एसएसएस भेजा जाएगा।
केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा अन्य पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील आदि अगर खेती करते हैं तो वे भी लाभ के लिए योग्य नहीं हैं। इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में जिन्होंने इनकम टैक्स दिया है वे भी इसका लाभ नहीं उठ सकते हैं।
वहीं जो सांसद, विधायक, मंत्री या फिर मेयर खेती करते हैं उनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।