महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कोविड-19 महामारी के आलोक में अप्रैल 2020 महीने के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण ग्रामीण विकास मंत्रालय अप्रैल 2020 के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना ( पीएमजेडीवाई) खाताधारकों को (जैसाकि बैंकों द्वारा ऐसे खातों की संख्या की जानकारी दी गई है) प्रति महिला 500 रुपये की दर से एकमुश्त राशि जारी कर रहा है और इस राशि को 2 अप्रैल, 2020 को अलग अलग बैंकों में निर्दिष्ट खातों में क्रेडिट कर दिया गया है। यह कदम पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत, अगले तीन महीनों के लिए प्रति महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 500 रुपये की अनुग्रह राशि के संबंध में वित मंत्री द्वारा 26.03.2020 को की गई घोषणा के बाद उठाया गया है।
लाभार्थियों द्वारा सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखने एवं धन की व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को धन की निकासी के लिए शाखाओं, बीसी एवं एटीएम पर खाताधारकों के आगमन को क्रमबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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लाभार्थी 09.04.2020 के बाद, किसी भी तिथि पर सामान्य बैंकिंग समय में शाखा या बीसी पर जा सकते हैं। बैंक तदनुरुप लाभार्थी के खातों में चरणबद्ध तरीके से क्रेडिट कर सकते हैं। बैंकों को सुझाव दिया गया है कि वे निम्नलिखित विषयवस्तु के अनुसार एसएमएस सूचना द्वारा लाभार्थियों को उपरोक्त समय सारिणी की जानकारी दें।
इस परिप्रक्ष्य में, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) संयोजकों को तत्काल राज्य सरकारों से संपर्क करने, उन्हें इस क्रमबद्ध योजना से अवगत कराने तथा शाखाओं, बीसी कियोस्क एवं एटीएम पर उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था में सहायता लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों से लाभार्थियों को धन के सुनियोजित संवितरण की व्यवस्था करने में बैंकों की सहायता करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार कराने का भी आग्रह किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रमुखों को इस संबंध में शाखा अधिकारियों एवं बिजनेस कारेंसपौंडेंटों को उपयुक्त निर्देश जारी करने को भी कहा गया है।