ग्रामीण भूमिहीन कषि मजदूरों को सरकार छह हजार रुपए सालाना की मदद देगी। इसके लिए 1 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इस श्रेणी में आने वाले लोगों की ग्रामवार सूची बनेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। इस योजना को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया गया है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को पंजीकरण कराना होगा। जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों के चिन्हांकन के लिए ग्रामवार सूची बनाई जाएगी। जिले में भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट करने के लिए भुईंया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि ग्राम पंचायत, पटवारी कार्यालय एवं सामुदायिक जगहों में चस्पा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन एक सितंबर 2021 से शुरू होकर 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। पंजीयन के लिए हितग्राही परिवार को आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के पास प्रस्तुत करना होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान में सतर्कता बरतने, योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने और पूरी पारदर्शिता रखते हुए सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन तेजी से कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए है। सरकार ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस काम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। इस योजना से भूमिहीन ग्रामीण एवं किसानों को काफी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस श्रेणी के काफी लोग सरकार की इस योजना से लाभान्वित होंगे।