Published on: 18-Jun-2022
राजस्थान में बारिश कम होने के कारण और प्रचंड गर्मी से कभी कभी लोगो के पीने तक के लिए पानी नहीं रहता. कई सारे कुएं भी सूख जाते है. राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत खेती में सिंचाई की होती है. हम सबको पता है कि यदि खेतो में सिंचाई न की जाएगी तो फसल नही होगी और यदि फसल नही होगी तो पहली दिक्कत पानी की दूसरी दिक्कत खाने की तो किसान कैसे जीवन यापन करेंगे. खेती ही कई किसानों का मुख्य व्यवसाय है.
राजस्थान सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond (Khet talai )) निकाली है. इस योजना के तहत जो भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करेगा तो उसके खेतो में पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनवाना होगा. जिससे जब भी बारिश होगी तो उस तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा जिसे किसान बाद में अपने खेतो की सिंचाई के लिए इस्तमाल कर सकता है. इस स्कीम की मदद से किसानो की फसल का नुकसान नहीं होगा. यह स्कीम किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगी.
राज्य सरकार इसके निर्माण के लिए 63000 से 90000 रुपए तक की आर्थिक मदद देगी. योजना में प्लास्टिक लाइनिंग के लिए अलग से रकम मिलती है और कच्चे तालाब के लिए अलग.
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राज्य सरकार कितनी आर्थिक मदद देगी ?
सरकार ने कच्चे फार्म पौंड को बनवाने के लिए 63000 रुपए की मदद देगी. जबकि प्लास्टिक लाइनिंग के साथ वाले पोंड पर लगभग 90000 रुपए तक की मदद दी जाएगी. कच्चा तालाब लगभग इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमे लगभग 1200 घनमीटर पानी इकट्ठा हो जाए. दूसरे तालाब को इस प्रकार बनाना होगा कि उसमे पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक स्टोर करके रखा जा सके.
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किसान फार्म पौंड स्कीम (Khet talai) योजना का लाभ कौन से किसान उठा सकते है ?
• किसान जिसके पास 0.3 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
• जो किसान लीज एग्रीमेंट के तहत खेती कर रहे है वो किसान भी इस योजना का फायदा उठा सकते है.
• जो किसान लीज एग्रीमेंट पर खेती कर रहे है उनके लिए इस योजना में आवेदन के लिए शर्त रखी गई है. शर्त यह है कि वो किसान कम से कम 7 साल से खेती कर रहे होने चाहिए.
• संयुक्त खाते की स्थिति में सह खातेदार प्रति कृषक हिस्सा एक हेक्टेयर से अधिक होने पर आपसी सहमति के आधार पर एक ही खसरे में अलग - अलग फॉर्म पौंड बनवाने के लिए मदद ले सकता है.
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किसान फार्म पौंड स्कीम योजना के लिए कैसे आवेदन करे ?
• इस योजना में आवेदन करने के लिए आप नागरिक सेवा केंद्र या ई - मित्र केंद्र में आवेदन कर सकते है.
• आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई - प्रपत्र में भरेगा.
• स्कैन कर दस्तावेज को अपलोड करवाएगा .
• किसान को सपथ पत्र देना होगा कि उसके पास कितनी संचित एवं असंचित जमीन है.
• आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, भूमि पहचान पत्र और भामाशाह कार्ड जरूरी है.
• आवेदनकर्ता को जमाबंदी की नकल देनी होगी
• छह महीने से अधिक पुरानी न होनी चाहिए जमाबंदी की नकल.