कृषि में अच्छी उपज पाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान जिनको ग्रामीण हिस्सों में सिंचाई करते समय पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।
समुचित मात्रा में जल ना होने की वजह से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए बोरिंग की जरूरत पड़ती है। परंतु, आर्थिक हालत मजबूत ना होने की वजह से कुछ किसान बोरिंग करवाने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। इस वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं।
किसान भाईयों की इन समस्त समस्याओं को मन्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना संचालित की गई है। इस योजना के जरिए राज्य के किसानों को सरकार की तरफ से निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था मुहैय्या कराएगी।
उत्तर प्रदेश में इस सरकारी योजना को योगी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह योजना किसानों की फसल की सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करती है।
राज्य के कृषकों को अब अपनी फसल की सिंचाई के लिए धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सामान्य जाति और एससी एसटी के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई करने के लिए बोरिंग की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
साथ ही, किसान अपने खेतों में पम्पसेट स्थापित करवाने के लिए बैंक से कर्जा भी उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा प्रदेश के समस्त सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसान उठा सकते हैं,
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जिनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर से कम है। अगर किसान के पास इससे कम भूमि है, तो किसान समूह बनाकर भी UP Nishulk Boring Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु और सीमांत कृषकों के लिए कोई न्यूनतम कृषि सीमा तय नहीं की गई है।
यह योजना न सिर्फ कृषकों को सिंचाई की सुविधा से शानदार फसल उगाने में सहयोग करेगी बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर काफी मजबूत बनाएगी।
अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और UP Free Boring Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
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इन कागजातों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक आदि शम्मिलित हैं।
यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
इसके अलावा आप तहसील या लघु सिंचाई विभाग कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
सबसे पहले आपको खंड विकास अधिकारी तहसील या लघु सिंचाई विभाग कार्यालय जाना होगा। वहां जाकर आपको यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही और ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
अब आपको आवेदन फॉर्म उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहां से आपने प्राप्त किया था। इस तरह आपकी UP Free Boring Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।