यह सरकार आधुनिक ट्रैक्टर की खरीदी पर दे रही है 50% तक सब्सिडी

Published on: 04-Jan-2023

आज के समय में खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी मशीन है, इसके बिना अब खेती करना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए अब हर किसान खेती में इसका उपयोग करने लगा है। ताकि खेती के काम को समय पर खत्म किया जा सके। किसानों की मशीनों पर निर्भरता को देखते हुए और बेहतर उत्पादन की उम्मीद में अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को सस्ती दरों पर ट्रैक्टर और दूसरी अन्य मशीनें खरीदवा रही हैं। इसका सीधा फायदा ऐसे किसानों को होता है, जो किसान पैसे न होने के कारण आधुनिक मशीनरी नहीं खरीद पा रहे हैं। कृषि कार्यों में आधुनिक ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने से किसान खेती की लागत को कम करने में सफल रहे हैं, इससे किसानों का मुनाफा बढ़ा है। देश में कई राज्यों की सरकारें हैं, जो अपने किसानों को अपने-अपने स्तर पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देती हैं। इसी कड़ी में अगर हम हरियाणा की सरकार को देखें तो हरियाणा की सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान देती है। ताकि किसान भाई खेती के लिए आसानी से ट्रैक्टर खरीद पाएं। अगर हरियाणा सरकार के नियमों की बात करें, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान को अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान मिल सकता है। हरियाणा के जिन भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान लेना हो उसके लिए किसानों को 10 जनवरी 2023 के पूर्व आवेदन करना होगा। जो भी किसान आवेदन की शर्तें और पात्रता पूरी करेंगे उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये भी पढ़े: किसानों के लिए बहुत किफायती हैं न्यू हॉलैंड के ये ट्रैक्टर अगर हरियाणा सरकार की बात करें, तो 31 जनवरी 2023 तक सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दे रही है। इसी के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदी पर भी अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने बताया है, कि इस बार यह अनुदान सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा। सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को एस.बी. 89 स्कीम के तहत 35hp का नया ट्रैक्टर खरीदवाया जाएगा।

आवेदन करने वाले किसान के लिए पात्रता व शर्तें

इस योजना के अंतर्गत मात्र अनुसूचित जाति के किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान पहले भी लाभ ले चुका है, तो उसे दोबारा यह लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर किसान को अनुदान देने का आदेश आता है, तो किसान भाई को 15 दिन के भीतर विभाग द्वारा अधिकृत की गई ट्रैक्टर कंपनी से ही ट्रैक्टर खरीदना होगा। इसके साथ ही ट्रैक्टर खरीदने के बाद सभी दस्तावेज और रशीदें विभाग में जमा करनी होगी। किसान सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को अगले 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे, इसकी अनुमति सरकार नहीं देगी।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जमा करने होंगे ये दस्तावेज

ट्रैक्टर खरीदी पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को आवेदन करते समय बैंक खाता डिटेल या बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी लगानी होगी। साथ ही किसान का परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण की जानकारी भी आवेदन करते समय देनी होगी। इसके साथ ही किसान को आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करनी होगी। ये भी पढ़े: विदेशों में भी देसी ट्रैक्टर मचा रहा धूम, इतनी वृध्दि के साथ बढ़ा निर्यात

ट्रैक्टर खरीदी पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यहां करें आवेदन

जो किसान भाई ट्रैक्टर खरीदी पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सबसे पहले पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in/ पर जाकर पंजीकरण करवाएं। इसके बाद किसान भाई हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान भाई को ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बाद लाभार्थी का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा किसान भाई ट्रैक्टर खरीदी पर सब्सिडी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। merikheti.com आपको खेती बाड़ी और सरकारी योजनाओं में हमेशा आपको सबसे पहले अपडेट देता है। चाहे वो ट्रेक्टर हो या कृषियंत्र या फिर किसानों के लिए सरकारी खबरें हों। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

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